Kerala news : दलित एथलीट बलात्कार मामले की जांच पिछले कुछ समय से चल रही है। अब इस मामले में नई खबर सामने आई है कि दलित एथलीट के कथित बलात्कार मामले में कुल 59 आरोपियों में से 56 को गिरफ्तार कर लिया गया है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने गुरुवार को विधानसभा को बताया। तो चलिए इस लेख में आपको इस मामले के बारे में बताते हैं।
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मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा
केरल के कोच्चि में पुलिस ने पिछले पांच सालों में 18 साल की दलित लड़की से सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ़्तार किया है। वही अब इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जी हाँ, अब तक इस मामले में 56 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है जिसमे 5 नाबालिग भी शामिल है पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि पिछले पांच सालों में 62 लोगों ने उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने इन 62 आरोपियों में से 58 की पहचान कर ली है। जिसमे से 2 लोग बहार देश है और एक फरार् है।
बीते गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान एनए नेल्लीकुन्नू और नजीब कंथापुरम सहित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के विधायकों द्वारा दायर तारांकित प्रश्नों के जवाब में पुलिस जांच का विवरण और प्रगति का खुलासा किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुष्टि की कि दलित एथलीट के यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार के आरोपों के संबंध में पथनमथिट्टा जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 30 प्राथमिकी और तिरुवनंतपुरम ग्रामीण सीमा के भीतर एक शिकायत दर्ज की गई है।
जिला स्तरीय दलित एथलीट ने पुलिस को बताया है कि पिछले पांच सालों में कम से कम 62 लोगों ने उसे ब्लैकमेल किया और उसका यौन शोषण किया। उसने आरोप लगाया कि उसके एक पुरुष मित्र ने 13 साल की उम्र में यौन उत्पीड़न का सिलसिला शुरू किया और कथित तौर पर अश्लील तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसके जरिए वह और उसके साथी सालों तक उसे ब्लैकमेल करते रहे।
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बीएनएस की धारा की तहत मुक़दमा दर्ज
सीएम ने विधानसभा में कहा, “बचे हुए तीन आरोपियों में से जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनमें से दो विदेश में हैं और एक फरार है। वही अब तक गिरफ्तार किए गए 56 लोगों में से सात नाबालिग हैं।” उन्होंने कहा, “पठानमथिट्टा में तीन उप-अधीक्षकों (एसपी) और तिरुवनंतपुरम में एक उप-अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रहे है। वही तिरुवनंतपुरम रेंज के डीआईजी को बिना किसी खामी के जांच और अभियोजन कार्यवाही सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।”
इसके अलवा मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी ने अधिकांश मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 376 (बलात्कार), 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 376 (2) (एन) (एक ही व्यक्ति से बार-बार बलात्कार) आदि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (2) (अपहरण) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, आईटी अधिनियम और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज किए हैं।