Uttar Pradesh: बखिरा में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया केस

Dalit Youth Beaten, Santkabir Nagar News
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Santkabir-nagar News: हाल ही में उत्तर प्रदेश के बखिरा थाना क्षेत्र के राजीडीह चौकी क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां कुछ दबंगों ने दिनदहाड़े एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। किसी तरह पीड़ित दबंगों के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो चलिए आपको इस लेख में पूरे मामले के बारे में बताते है।

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दलित युवक की बेल्ट से पिटाई

बीते दिन उत्तर प्रदेश के बखिरा थाना क्षेत्र के राजीडीह चौकी क्षेत्र से चौकाने वाली खबर सामने आई यहाँ सिकरी पुल के पास एक दलित युवक पर कुछ दबंगों ने अचानाक से हमला कर दिया। घटना को लेकर इलाके में आक्रोश है। इस मामले में पीड़ित ने रविवार को बखिरा पुलिस को लिखित तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मारपीट और दलित उत्पीड़न समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

दरअसल, 14 मार्च की शाम प्रदीप धर्मसिंहवा बाजार से घर जा रहा था। तभी रास्ते में सिकरी नहर पुल के पास पहले से ही सड़क पर घात लगाकर बैठे सिफान पुत्र मतीउल्लाह, नाहिद पुत्र अब्दुल हसन, मोहम्मद आसिफ पुत्र साकिर अली निवासी इमिलिया अपनी बाइक खड़ी कर दिए थे। साइड के मुद्दे को लेकर उक्त तीनों लोगों ने मेरे भाई को गाली देते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। इतना नहीं उसे बेल्ट से मारने लगे। उसकी जेब से दो हजार रुपये छीन लिए। जान से मारने की धमकी दी।

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पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

किसी तरह प्रदीप धर्मसिंहवा ने भागकर अपनी जान बचाई। जिसके बाद पीड़ित और उसके परिजनों के साथ थाने पर हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला प्रभारी आनंद शंकर पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष टुनटुन राय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि तहरीर के अनुसार सिफान, नाहिद, मोहम्मद आसिफ, अबू हसन और वसीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

आपको बता दें, यह घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक अपराध है। इस अधिनियम के तहत दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है।

 

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