भारतीय संविधान महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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यह न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है. बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान भी करता है।
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संविधान का अनुच्छेद 14 "कानून के समक्ष समानता" और "कानूनों के समान संरक्षण" की बात करता है, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिक, चाहे पुरुष हों या महिला, कानून की नज़र में समान हैं।
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अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है।
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अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, जिससे महिलाओं को पुरुषों के बराबर सरकारी नौकरियों तक पहुँच मिलती है।
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अनुच्छेद 39(डी) "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान पारिश्रमिक मिले।