Bagpat News: कुछ साल पहले उतरप्रदेश, के जिला बागपत (Bagpat) से एक मामला सामने आया था जहाँ कुछ लोगों ने एक दलित परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने स्थनीय पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। वही अब कुछ साल बीत जानें के बाद इस ममाले में बड़ी खबर आई है दरअसल, दलित परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले सात आरोपियों को तीन साल की कठोर सजा सुनाई गई। आरोपियों पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। तो चलिए आपको इस लेख में पुरे मामले के बारें में बताते हैं।
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जानें क्या है पूरा मामला
हाल ही में उत्तरप्रदेश के बागपत (Bagpat) बड़ौली गांव से मामला सामने आया है। जहाँ गावं के कुछ लोगों ने मिलकर दलित परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया था । जिसके बाद से पूरा परिवार दहशत में आ गया था। दरअसल, साल 2017 में गांव के ही उच्च जाति के लोगों ने घर में घुसकर जानलेवा हमले की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित ने तभी बड़ौत कोतवाली पर नवीन, मोनू, सुमित, गौरव, सन्त्री, इकराम, महेश के खिलाफ घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद नवीन, मोनू, सुमित, गौरव, सन्नी, इकराम और महेश को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उन पर दो हजार रुपये का अर्थदंह लगाया।
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आरोपियों को सुनाई कठोर सजा
बड़ीत कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर बड़ौली गांव में दलित परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले सात आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही आरोपियों पर दो हजार रुपये का अर्थदंड़ भी लगाया गया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि वर्ष 2017 में बढ़ौत कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर बड़ौली गांत में दलित परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था।