Bihar news: दलित बस्ती में दहशत, घर तोड़कर दलित मजदूर किया बेदखल

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Dalit Labour: दलित मजदूरों के घर उजाड़े जाने की शिकायत एक गंभीर मुद्दा है। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वही एक ऐसा ही मामला सामने आया है शेरघाटी नगर परिषद क्षेत्र के समोदबीघा से सामने आया है जहां एक दलित मजदूर का कच्चा घर दबंगों द्वारा कथित रूप से ढहा दिया गया। इस घटना के विरोध में दलित नागरिकों ने एसडीओ कार्यालय में शिकायत की और दबंगों के खिलाफ कड़ी करवाई करने को कहा। तो चलिए आपको इस लेख में पुरे मामले के बारे में बताते है।

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जानी क्या है पूरा मामला?   

हाल ही में बिहार के शेरघाटी नगर परिषद क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां समोदबीघा इलाके में गुंडों के एक समूह ने कथित तौर पर एक दलित मजदूर के मिट्टी के घर को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद दलित नागरिक घटना के विरोध में सोमवार को शेरघाटी के एसडीओ कार्यालय पहुंचे और मामले में शिकायत दर्ज कराई।

आवेदन में दलितों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई और दलितों की सुरक्षा की मांग की है। स्थानीय लोगों संटू कुमार, अमरेश मांझी और गौरी देवी आदि ने बताया कि 15 फरवरी को इलाके में रहने वाले अमलेश मांझी का मिट्टी का घर तोड़ दिया गया। इसके अलावा नदी किनारे रहने वाले दलितों के घरों को भी तोड़ने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि दलितों द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन में दबंगों के नाम का भी जिक्र किया गया है।

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शिकायत दर्ज कराने के तरीके

दलित मजदूरों के घर उजाड़े जाने की शिकायत दर्ज कराने के कई तरीके हैं। आप निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं..

पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज – आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पुलिस को घटना का पूरा ब्यौरा देना होगा, जैसे कि घटना कब और कहां हुई, और किसने किया।

जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं  आप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको घटना का पूरा विवरण देते हुए लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराएं –  आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत शिकायत दर्ज करें – यह अधिनियम दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। आप इस अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 

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