Mirchpur incident: दलितों पर अत्याचार का काला अध्याय, हाई कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला

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Mirchpur incident: हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में 21 अप्रैल, 2010 को हुए एक जघन्य कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दलित समुदाय के खिलाफ किए गए इस हिंसक हमले में वृद्ध ताराचंद वाल्मीकि और उनकी दिव्यांग बेटी सुमन को जिंदा जला दिया गया था। जाट समुदाय के लोगों द्वारा किए गए इस हमले में दलित बस्ती के दर्जनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस भयावह घटना के बाद 130 से अधिक दलित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हुए।

क्या था मिर्चपुर कांड?

इस कांड की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई थी। 19 अप्रैल, 2010 को वाल्मीकि समुदाय के योगेश चौहान के कुत्ते के भौंकने को लेकर जाट समुदाय के कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया। यह विवाद 21 अप्रैल को हिंसक रूप ले लिया, जब जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि बस्ती पर हमला कर दिया। इस हमले में एक दर्जन से अधिक घर जला दिए गए और ताराचंद और उनकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई।

इस घटना के बाद असुरक्षा और भय के कारण दलित परिवारों ने गांव छोड़ दिया। जनवरी 2011 तक 130 से अधिक परिवार हिसार के कैमरी रोड स्थित तंवर फार्म हाउस में शरण लेने को मजबूर हुए। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया, और इसे दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार का एक काला अध्याय माना गया।

2011 में इस मामले की सुनवाई रोहिणी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने 15 दोषियों को सजा सुनाई, जिनमें से तीन को उम्रकैद, पांच को पांच साल की कैद, और सात को डेढ़ साल की सजा दी गई। वहीं, 82 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
पीड़ित पक्ष और पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। 24 अगस्त, 2018 को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 20 आरोपियों को दोषी करार दिया और 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि मिर्चपुर कांड आजादी के 71 साल बाद भी दलितों पर अत्याचार और समाज में भाईचारे की कमी का प्रतीक है।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियां

दिल्ली हाई कोर्ट ने मिर्चपुर कांड को भारतीय समाज में समानता और भाईचारे के स्तर में गिरावट का उदाहरण बताया। कोर्ट ने कहा कि दलितों पर अत्याचार आज भी एक बड़ी समस्या है, और इस घटना ने यह साबित किया कि समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता कितनी गहरी है।

सरकार की पुनर्वास योजना – घटना के बाद हरियाणा सरकार ने पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए।

  • सरकार ने ढंढूर में 8.5 एकड़ भूमि पर 256 दलित परिवारों को बसाने की घोषणा की।
  • दीनदयाल पुरम नामक इस क्षेत्र में 4.56 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय सुविधाएं दी गईं।
  • पीड़ित परिवारों को मुआवजा, नौकरियां, और अन्य राहत प्रदान की गई।

पलायन और भय का माहौल

मिर्चपुर कांड के बाद से दलित समुदाय में डर का माहौल बना रहा। 2017 में दोबारा झगड़े और हमले की घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कई परिवारों ने दोबारा पलायन किया। हालांकि, सरकार ने इन परिवारों को सुरक्षा और पुनर्वास का भरोसा दिलाया।

न्याय की उम्मीद और समाज के लिए संदेश

मिर्चपुर कांड न केवल दलित समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि यह समाज को आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला दलित समुदाय को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मिर्चपुर कांड ने दलितों पर अत्याचार की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया और यह साबित किया कि समानता और भाईचारा बनाए रखने के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हाई कोर्ट का फैसला पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, लेकिन यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि इस तरह की घटनाओं को दोहराने से रोका जाए। न्यायपालिका और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे कमजोर वर्गों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करें।

 

 

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