BNS Section 66 in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 66 बलात्कार के कारण होने वाली मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था को कवर करती है। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां बलात्कार के कारण पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह लगातार निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। तो चलिए आपको इस लेख में इस धारा के बारे में विस्तार से बताते है।
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धारा 66 क्या कहती है? BNS Section 66 in Hindi
भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 66 , उन लोगों को कठोर दंड का प्रावधान है जो किसी महिला की मौत का कारण बनते हैं या उसे लगातार वानस्पतिक अवस्था में छोड़ देते हैं। इस धारा में कम से कम 20 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है. इसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलवा यह धारा, न्याय के प्रति कानून की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- इस धारा के तहत सज़ा की तफ़्फ़िल
- कम से कम 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है।
- यह सज़ा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।
- आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी व्यक्ति अपने बाकी जीवन जेल में बिताएगा।
- मृत्युदंड की सज़ा भी हो सकती है।