क्या कहती है BNS की धारा 69,जानें महत्वपूर्ण बातें

बीएनएस धारा 69 BNS Section 69 in Hindi
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BNS Section 69 in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 में शादी या नौकरी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया है। तो चलिए आपको इस लेख में बीएनएस (BNS) की धारा के बारे में विस्तार से बताते है।

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धारा 69 क्या कहती है? BNS Section 69 in Hindi

भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 69 के अनुसार, जो कोई, कपट या छल द्वारा, किसी स्त्री से विवाह करने का वचन देकर, वचन पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के लागू होने के मुख्य बिन्दु

  • आरोपी ने झूठा वादा करके किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाए।
  • जब कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में उससे शादी करने से इंकार कर देता है।
  • नौकरी देने का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है।
  • यदि आरोपी व्यक्ति किसी महिला को धोखा देकर या गुमराह करके उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे मामले में महिला की सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाएगा और इसे अपराध माना जाएगा।
  • इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

बीएनएस की धारा 69 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें

अपराध: यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी का झूठा वादा करके या किसी अन्य प्रकार का धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह अपराध माना जाएगा।

सजा: इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

धोखे के प्रकार: इस धारा में धोखे के कई प्रकार शामिल हैं, जैसे कि: शादी का झूठा वादा, नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा इसके अलवा पहचान छिपाकर शादी करना आदि…

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बीएनएस की धारा 69 का महत्व

बीएनएस की धारा 69 का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि इस धारा का उद्देश्य महिलाओं को उन पुरुषों से बचाना है जो शादी या अन्य प्रकार के धोखे का वादा करके उनका यौन शोषण करते हैं। वही  बीएनएस की धारा 69 के तहत किसी महिला के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाना एक संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) माना जाता है। जिसमें आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज होते ही पुलिस द्वारा बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।

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