क्या कहती है BNS की धारा 85,जानें महत्वपूर्ण बातें

BNS Section 85, BNS Section 85 in Hindi
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BNS Section 85 in Hindi: भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) की धारा 85  महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। यह धारा महिलाओं को उनके पतियों या उनके पतियों के रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाले क्रूर व्यवहार से बचाने के लिए बनाई गई है। तो चलिए जानते  हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।

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धारा 85 क्या कहती है? BNS Section 85 in Hindi

भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस (BNS) की धारा 85  में कहा गया है कि “जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, किसी महिला के साथ क्रूरता करता है, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।” 

बीएनएस (BNS) धारा 85 की महत्वपूर्ण बाते

  • इस धारा के तहत क्रूरता में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का शोषण शामिल है।
  • इसमें किसी महिला को चोट पहुंचाना, उसे मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचाना या उसे गंभीर खतरे में डालना शामिल है।
  • यह धारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए की जगह लाई गई है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के कुछ पहलुओं, खासकर झूठे आरोपों से जुड़े मामलों पर चिंता जताई है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस धारा में जरूरी बदलाव करने पर विचार करे, ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले और निर्दोष लोग झूठे आरोपों का शिकार न बनें।

बीएनएस धारा 85 के उदाहरण

बीएनएस की धारा 85 महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं…

शारीरिक हिंसा: पति या ससुराल वालों द्वारा पत्नी को पीटना, जलाना या कोई अन्य शारीरिक चोट पहुँचाना। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करना या भूखा रखना।

मानसिक क्रूरता: पत्नी को गाली देना, अपमानित करना या मानसिक रूप से परेशान करना। पत्नी को उसके परिवार से मिलने से रोकना या घर से निकाल देना। पत्नी पर लगातार झूठे आरोप लगाना। पत्नी पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव डालना।

आर्थिक क्रूरता: पत्नी को उसके वेतन या संपत्ति से वंचित करना। पत्नी को घर के खर्च के लिए पर्याप्त पैसे न देना। पत्नी को काम न करने देना।

जानिए बीएनएस धारा 85 सजा का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 के तहत मिलाने वाली सजा कुछ इस प्रकार से है कि  जो कोई भी व्यक्ति, किसी महिला का पति या उसके पति का रिश्तेदार होते हुए, उस महिला के साथ क्रूरता करेगा, उसे तीन वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसके अलवा वो व्यक्ति जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

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