BNS Section 90 in Hindi: भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) धारा 90 में जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो चलिए जानते हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।
Also Read: क्या कहती है BNS की धारा 87,जानें महत्वपूर्ण बातें
धारा 90 क्या कहती है? BNS Section 90 in Hindi
भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस (BNS) की धारा 90 में यदि कोई व्यक्ति गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के इरादे से कोई कार्य करता है और उस कार्य के परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वह व्यक्ति बीएनएस की धारा 90 के तहत दंडनीय होगा।
बीएनएस (BNS) धारा 90 की महत्वपूर्ण बाते
- इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को पता हो कि उसके कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।
- इस धारा में गर्भपात कराने के इरादे से गर्भवती महिला की मृत्यु का कारण बनने पर सजा का वर्णन किया गया है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 316 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 90 के तहत तब मामला दर्ज होगा जब कोई गर्भवती महिला पर हमला करता है और गर्भपात कराता है।
बीएनएस धारा 90 के उदाहरण
भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) की धारा 90 गर्भपात से संबंधित है। यह धारा उन स्थितियों को परिभाषित करती है जब किसी व्यक्ति के कार्यों के कारण गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं…
उदाहरण 1 – एक व्यक्ति गर्भवती महिला को गर्भपात कराने के इरादे से दवा देता है। दवा के साइड इफेक्ट के कारण महिला की मौत हो जाती है। इस मामले में, व्यक्ति पर BNS की धारा 90 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
उदाहरण 2 – एक व्यक्ति गर्भवती महिला पर हमला करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में, व्यक्ति पर BNS की धारा 90 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
जानिए बीएनएस धारा 90 सजा का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 90 में मिलाने वाली सजा कुछ इस तरह से है कि…दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, तथा उसे जुर्माना भी देना होगा।