BNS Section 94 in Hindi: भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) धारा 94, शव के गुप्त निपटान द्वारा जन्म की सूचना छिपाने से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी बच्चे के शव को गुप्त रूप से दफनाकर या अन्यथा निपटाकर जानबूझकर बच्चे के जन्म की सूचना को छिपाते हैं या छिपाने का प्रयास करते हैं, चाहे बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद हुई हो।
तो चलिए जानते हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 94 क्या कहती है? BNS Section 94 in Hindi
भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस (BNS) की धारा 94 के तहत जो कोई, किसी शिशु के शरीर को गुप्त रूप से दफनाकर या अन्यथा उसका निपटान करके, चाहे वह शिशु उसके जन्म से पहले या बाद में या जन्म के दौरान मरा हो, जानबूझकर ऐसे शिशु के जन्म को छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।
बीएनएस (BNS) धारा 94 की महत्वपूर्ण बाते
- यह धारा लागू होती है, चाहे बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद हुई हो।
- अपराध का मुख्य तत्व बच्चे के जन्म को छिपाना या छिपाने का प्रयास करना है।
- यदि कोई व्यक्ति इस अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 318 में शामिल की गई थी।
- बीएनएस के अध्याय V में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान हैं, और धारा 93 से 99 विशेष रूप से बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित हैं।
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बीएनएस धारा 94 के उदाहरण
बीएनएस धारा 94 के कुछ उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं कि…उदाहरण 1 – एक अविवाहित महिला एक बच्चे को जन्म देती है और सामाजिक बदनामी के डर से बच्चे के मृत शरीर को चुपचाप दफना देती है ताकि उसके जन्म का पता न चले। यह बीएनएस धारा 94 के तहत अपराध होगा।
उदाहरण 2 – एक व्यक्ति को एक नवजात शिशु का मृत शरीर मिलता है। वह कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए शव को गुप्त रूप से एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगा देता है ताकि बच्चे के जन्म का पता न चले। यह भी इस धारा के अंतर्गत आ सकता है।
जानिए बीएनएस धारा 94 सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 94 के तहत, मृत शिशु के शव को गुप्त रूप से निपटाने के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है कि अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही, ऐसी कैद के बदले जुर्माना भी लगाया जा सकता है।