BNS Section 98 in Hindi: भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) धारा 98, के तहत जो कोई भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को वेश्यावृत्ति, अवैध यौन संबंध या किसी अन्य अनैतिक उद्देश्य के लिए बेचने, किराए पर लेने या उपयोग करने का प्रयास करता है, उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और बीएनएस में व्यभिचार के बारे में क्या कहा गया है।
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धारा 98 क्या कहती है? BNS Section 98 in Hindi
भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस (BNS) की धारा 98 “वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए बच्चे की बिक्री” से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए या किसी अन्य गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए बेचते हैं, किराए पर देते हैं या अन्यथा सौदा करते हैं, यह जानते हुए या इरादा रखते हुए कि ऐसे बच्चे का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
इस धारा का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और तस्करी को रोकना है। यह धारा किसी भी तरह से किसी बच्चे को बेचना, किराए पर देना या सौंपना अपराध बनाती है, ताकि उसे वेश्यावृत्ति या अन्य अवैध यौन कृत्यों में धकेला या इस्तेमाल किया जा सके।
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बीएनएस धारा 98 के उदाहरण
बीएनएस धारा (BNS Section) 98 के कुछ उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं कि…उदाहरण 1 – रवि नामक 40 वर्षीय व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अपनी 15 वर्षीय बेटी मीना को कुछ पैसों के बदले सुरेश नामक वेश्यालय के मालिक को बेच देता है। रवि जानता है कि मीना को सुरेश को सौंपने के बाद उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा। बीएनएस की धारा 98 के तहत रवि पर वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से एक बच्चे को बेचने का आरोप लगाया जा सकता है। अगर रवि दोषी पाया जाता है, तो उसे दस साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
उदाहरण 2 – जैसे कि रमेश नाम का एक आदमी 17 साल की लड़की का अपहरण करता है और उसे एक ऐसे आदमी को बेच देता है जो उसे वेश्यावृत्ति में धकेल देता है। रमेश पर न केवल अपहरण का आरोप लगाया जा सकता है, बल्कि बीएनएस की धारा 98 के तहत वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़की को बेचने का भी आरोप लगाया जा सकता है।
जानिए बीएनएस धारा 98 सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 98 के तहत मिलाने वाली सजा कुछ इस तरह है कि…बीएनएस (BNS) की धारा 98 के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम दस साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। बच्चों के यौन शोषण और तस्करी को रोकने के लिए यह एक गंभीर प्रावधान है।