अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को एससी-एसटी एक्ट कहते हैं.
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यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है.
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इस एक्ट के तहत, इन जातियों के लोगों को सुरक्षा और अधिकार मिलते हैं. इस एक्ट के तहत, अपराध करने वाले को सज़ा दी जाती है.
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इस एक्ट के तहत, इन जातियों के लोगों को सुरक्षा और अधिकार मिलते हैं. इस एक्ट के तहत, अपराध करने वाले को सज़ा दी जाती है.
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पीड़ितों को राहत और पुनर्वास का प्रावधान है. इस एक्ट के तहत, विशेष अदालतें बनाई जाती हैं, जो ऐसे मामलों में तुरंत फ़ैसला लेती हैं.
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इस एक्ट के तहत, उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है. वही इस एक्ट के तहत, अपराध करने वाले के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाता है.
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इस एक्ट के तहत, अपराध से पीड़ित लोगों को राहत और पुनर्वास का प्रावधान है. इसके अलवा इस एक्ट के तहत, अपराध करने वाले को सज़ा दी जाती है.