अंबेडकर विवाह सहायता योजना के तहत दलितों के विवाहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें।
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यह योजना विशेष रूप से उन गरीब परिवारों के लिए है जिनकी बेटियाँ आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका विवाह कराना उनके लिए एक बड़ा खर्च हो सकता है।
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यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, विशेषकर गरीब और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) समुदाय की लड़कियों के विवाह के लिए।
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कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत, 21 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती है।
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लक्ष्मी लाडली योजना मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में भी आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि लड़कियों के विवाह में परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके।