क्या कहती है BNS की धारा 70, जानें महत्वपूर्ण बातें

बीएनएस धारा 70, BNS Section 70 in Hindi
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BNS Section 70 in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70, सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) से जुड़ी है। यह धारा तब लागू होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं। तो चलिए आपको इस लेख में बीएनएस (BNS) की धारा के बारे में विस्तार से बताते है।

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धारा 70 क्या कहती है? BNS Section 70 in Hindi

भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 70, सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) को परिभाषित करती है और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके तहत दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70 (2) के अनुसार, यदि सामूहिक बलात्कार में पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, तो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

वही, नए कानून में नाबालिग से गैंगरेप करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (2) के तहत अपराध में शामिल हर दोषी को फांसी की सजा तक हो सकती है। इसके अलवा धारा 70 (2) के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंगरेप के मामले में भी उम्रकैद या कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है।

जानें BNS धारा 70 के दो भागो को 

BNS 70 (1) जब एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर या एक ही इरादे से किसी महिला के साथ बलात्कार (Rape) करते हैं, तो इस धारा के अनुसार वे सभी दोषी माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई व्यक्ति बलात्कार (Rape) में सीधे तौर पर शामिल हो या नहीं, अगर वह किसी भी तरह से उस कृत्य में सहयोग कर रहा है, तो उसे भी समान रूप से दोषी माना जाएगा।

BNS 70 (2) अगर 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ कई लोग बलात्कार (Rape) करते हैं या फिर वे एक ही इरादे से मिलकर यह अपराध करते हैं, तो उनमें से हर एक को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर बलात्कार में शामिल है या किसी भी तरह से इसमें मदद कर रहा है, तो उन सभी को समान रूप से दोषी माना जाएगा।

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बीएनएस की धारा 70 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • इस धारा का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को रोकना और सामूहिक बलात्कार के दोषियों को कड़ी सजा देना है।
  • नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में सजा और सख्त हुई है।
  • इस धारा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को रोकना और दोषियों को कड़ी सजा देना है।

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